पीएफ (PF) का मतलब भविष्य निधि है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उनके कार्य जीवन के दौरान निवेश करने और सेवानिवृत्ति के बाद लाभों का आनंद लेने की एक सरकारी योजना है। यह कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य, सरकार द्वारा प्रबंधित सेवानिवृत्ति बचत रणनीति है, जो हर महीने अपनी बचत का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पेंशन फंड में योगदान कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा की जाती है। कोई भी कंपनी जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं, वह पीएफ का हकदार है और उसे ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
1952 में, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम के तहत पीएफ (भविष्य निधि) या ईपीएफ योजना शुरू की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सभी नियमों और विनियमों को परिभाषित किया गया है। EPFO की गतिविधियों का निरिक्षण, कामकाज और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पीएफ के प्रकार - Provident Funds Types
1. Statutory Provident Fund - SPF (स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड)
इस प्रकार के PF स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी एजेंसियां, रेलवे, विश्वविद्यालय आदि हैं। वे इस पीएफ का संचालन करते हैं। कर्मचारी के वेतन पर 80c के तहत कर अनिवार्य है, जबकि इस प्रकार में कर्मचारी के पीएफ पर कर नहीं होता है।
पीएफ पर मिले हुए ब्याज के लिए कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं हैं, क्योंकि इसे कर्मचारी के income का हिस्सा नहीं माना जाता है।
यदि आप सेवानिवृत्ति के बाद पूरी राशि को भुगतान करते हैं तो आपको करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। यदि व्यक्ति अपने पीएफ खाते को निष्क्रिय कर देता है, तो अकाउंट को बंद करते समय प्रक्रिया के दौरान किसी अतिरिक्त कर पदेने की आवश्यकता नहीं होती है।
यह सब करवाई 1925 के बीमा निधि अधिनियम के दायरे में आती है।
2. Recognized Provident Fund - RPF (रेकोग्नाेइसड प्रोविडेंट फण्ड)
रेकोग्नाेइसड प्रोविडेंट फण्ड काफी लोकप्रिय है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के सभी कर्मचारी इस पीएफ में योगदान करते हैं। पीएफ निकलते समय की कुल राशि केवल तभी कर से मुक्त होती है जब कर्मचारी ने लगातार पांच साल तक काम किया हो।
कर्मचारीयों के पीएफ योगदान के हिस्से के लिए धारा 80 बी के तहत कर काटा जाता है।कर्मचारीयों के पीएफ योगदान के हिस्से के लिए धारा 80 बी के तहत कर काटा जाता है।
कर्मचारी अपने स्वयं के पीएफ ट्रस्ट में योगदान के लिए योजना स्थापित कर सकते हैं, या पीएफ आयुक्त प्रणाली का पालन कर सकते हैं, लेकिन सीआईटी (आयकर आयुक्त) को सभी योजनाओं को मंजूरी देनी होगी।
यदि कर्मचारी का योगदान पीएफ में 12% से अधिक है, तो उस वर्ष के लिए कर लगाया जाएगा जिसमें योगदान किया गया था।
3. Unrecognized Provident Fund - UPF (अनरेकोग्नाेइसड प्रोविडेंट फण्ड)
आयकर आयुक्त(Commissioner), यानी सीटीआई(CTI), इन निधियों को मान्यता नहीं देता है।
इस बीमा कोष के साथ, वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए योगदान कर के अधीन नहीं हैं, ब्याज कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
कर्मचारियों के लिए भी कोई टैक्स ब्रेक नहीं किया गया है, यानी धारा 80बी निहित नहीं है।
यह राशि निकासी के समय "वेतन आय" के रूप में कर योग्य है। हालांकि, इस खंड के तहत कर्मचारी योगदान पर कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन उनके लिए अन्य करों को मान लिया जाता है।
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